Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana :- हरियाणा सरकार ने राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालित किया जा रहा है। इसी के तहत 19 जून 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जींद में राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह के दौरान ‘मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना’ की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पंजीकरण के माध्यम से सरकार निर्माण श्रमिकों का एक डाटाबेस तैयार करेगी, जिससे श्रमिकों को समय पर सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकेगा।यदि आप भी हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana की जानकारी और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह लेख अंत तक पढ़ना चाहिए।
Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana क्या हैं?
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने 19 जून 2024 को निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए “मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर 1,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी श्रमिक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करेंगे।
इस योजना के माध्यम से उन्हें सीधे उनके बैंक खाते में 1,100 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह योजना राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे सरकार निर्माण श्रमिकों का डेटा बेस तैयार कर सकेगी और उन्हें समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
Key Highlights Of Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana
योजना का नाम | Mukhymantri Panjikaran Protsahan Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा |
कब शुरू की गई | 19 जून 2024 |
सम्बन्धित विभाग | श्रमिक कल्याण बोर्ड |
राज्य | हरियाणा |
वर्ष | 2025 |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक |
उद्देश्य | निर्माण श्रमिको को पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करना। |
लाभ | पंजीकरण प्रोत्साहन राशी |
प्रोत्साहन राशी | 1100 रूपेय। |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://hrylabour.gov.in/ |
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उदेश्य श्रमिकों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहन करना है। इस योजना के माध्यम से पंजीकरण करवाने वाले श्रमिकों को हरियाणा सरकार 11,00 रु प्रोत्साहन राशि देगी। श्रमिक पंजीकरण होने के बाद सरकार के पास सही पंजीकृत श्रमिकों का डाटा रहेगा। इस डाटा का उपयोग सरकार श्रमिकों के लिए भविष्य में आने वाली कोई भी सरकारी योजना के लिए कर सकती है।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का लाभ
० राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से श्रमिकों का डेटाबेस को तैयार करना है।
० इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को पंजीकरण करने पर सरकार की तरफ से ₹1100 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
० सरकार द्वारा एक श्रमिक को सिर्फ एक बार ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
० इस योजना के माध्यम से भविष्य में सरकार जब भी श्रमिकों के लिए कोई नई योजना लेकर आएगी, तो सरकार द्वारा इन्हें लाभ देने में आसानी होगी।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी पात्रता
० केवल हरियाणा राज्य के निवासी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
० इस योजना का लाभ केवल राज्य के निर्माण श्रमिकों को ही मिलेगा।
० श्रमिक को HBOCDWW बोर्ड में पहली बार पंजीकृत होना आवश्यक है।
० प्रोत्साहन राशि का लाभ श्रमिक को जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
०आधार कार्ड
०निवास प्रमाण पत्र
०आय प्रमाण पत्र
० HBOCWW
०जाति प्रमाण पत्र
०मोबाइल नंबर
०पासपोर्ट साइज फोटो
०बैंक अकाउंट नंबर
०शपथ प्रमाण पत्र यदि ।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
० सबसे पहले Labour Department Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
० इसके बाद होमपेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको BOCW Welfare Schemes का सेक्शन दिखाई देगा।
० अब इस सेक्शन में “मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
० इसके बाद क्लिक करते ही आपके सामने इस योजना से संबंधित एक पेज खुलकर आ जायेगा।
० अब आपको Registration के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
० आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
इस फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को ध्यान से भरें।
० इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
आखिर में Submit के बटन पर क्लिक करें।
० इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं दस्तावेजों का विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा।
० वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेज दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना शपथ पत्र कैसे डाउनलोड करें?
० सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
० इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
० अब क्लिक करते ही आप इस योजना से सम्बंधित पेज पर आ जायेंगे।
० इसके बाद शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए Download Undertaking के ऑप्शन पर क्लिक करें।
० अब क्लिक करते ही आपके मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का घोषणा पत्र खुलकर आ जायेगा।
० यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके शपथ पत्र को डाउनलोड कर लें।
मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना क्या है?
उत्तर: यह सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र नागरिकों का पंजीकरण कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है।
प्रश्न 2: मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: योजना के तहत लाभार्थियों को पंजीकरण के बाद एकमुश्त प्रोत्साहन राशि 1100 रुपए प्रदान की जाती है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
प्रश्न 3:मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकरण कब तक किया जा सकता है?
उत्तर: योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि सरकार द्वारा अधिसूचना में बताई जाती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें।
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